किसी भी क्षेत्र में सम्बन्धित कार्य विषयक की प्रकृति के अनुपात में जब विषमता होती है तभी अधिकारों व कर्त्तव्यों पर चर्चा तथा न्याय-अन्याय की समीक्षा होने लगती है| प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक भारत के शुरुआती दौर से ही समाज का एक तपका अदृश्य रुप में 'मेक इन इण्डिया' के कार्य में सहायक रहा है, वह है 'घरेलू कामगार' जो 'डोमेस्टिक पेट' की भाँति 'डोमेस्टिक वर्क' की तलाश में विचरते है और ठहराव की दशा में "वर्क ओरियन्टर" की दृष्टि व सोंच के अनुसार प्यार, विश्ववदारता अथवा शोषण पर निर्वाहन करने हेतु मजबूर हैं| एक भी उदाहरण देखने में मुझे नही मिला कि बचपन का घरेलू नौकर बुढा़पे में अलम-बरदार हुआ हो| कहीं-कहीं तो देश काल की दशा एवं दिशा के अनुरुप यह "पैरेन्टल" तक हो गया है| बस यहीं से एक अदृश्य तपके की समाज में सम्मानजनक मौजूदगी दर्ज कराने का अहसास और उसके कर्त्तव्यों, अधिकारों, सुरक्षा, अधिकारों की माँग की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस कानून और उस सशक्त पटल की स्थापना जहाँ उनके शोषण को विधि सम्मत न माना जाए विषय पर बहस तथा आवश्यकता महसूस की गई|
भारत की आजादी के एक से डेढ़ दशक पहले की जनगणना के अनुसार लगभग प्रशीर् ० कामगार चिन्हित किए गए| वर्तमान भारत देश में बढी़ जनसंख्या के दृष्टिगत ६-७ दशकों में १२०-१२५ प्रतिशत घरेलू कामगारों की अप्रत्याशित वृद्धि हुई| "तमाम काम पर कम दाम तथा तमाम शोषण पर मात्र उदर-पोषण" नियोक्ताओं का अलिखित अधिकार हो गया| बावजूद इसके अनुमान है कि देश में घरेलू कामगारों की संख्या लगभग १ करोड़ से अधिक हो गई है|
किसी स्वतंत्र व विकासशील देश एवं उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था में इतनी बडी़ असंगठित आबादी को नजरअंदाज किया जाना ही अपने आप में उसके साथ अन्याय प्रतीत होता है| इनका शोषण एवं उसके विरोध में उठने वाले स्वर एकाकी एवं असंगठित होने के कारण उनकी अभिव्यक्ति इकाई रूप मे होती है इसलिए यथास्थान विरोध का दमन हो जाता है| जबकि बिखरे हुए कामगारों की स्थिति पर संवेदनशीलता व संगणित रूप से दृष्टिपात किया जाए तो यह किसी भी स्वतंत्र गणतंत्र के लिए एक त्रासदी का पर्याय कहा जाएगा| नोयडा और उसके जैसी तमाम घटित होने वाली घटनाऐं हमारे समक्ष घरेलू कामगारों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन प्रशासन द्वारा प्रकट की गई WHAT HAPPEN WHY? जैसे बडे़ अमिट प्रश्नचिह्नों के साथ प्रकट की गई त्रासदी का उदाहरण है|
इनके अधिकारों, सुरक्षा रोजगार की गारंटी, न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक का नियमित भुगतान, दैनन्दिक कार्य अवधि का निर्धारण, आदि का नियमन किया जाना नितान्त आवश्यक है| घरेलू कामगारों के हितों-रक्षा के लिए नियमन कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इनके लिए "घरेलू कामगार अधिकार अधिनियम" बनाना चाहिए ताकि 'मेक इन इण्डिया' की दिशा में एक मील का पत्थर गाडा़ जा सके और लगे कि इस देश का छोटे से छोटा कामगार संरक्षित और सुरक्षित है|
इतने बडे़ असंगणित क्षेत्र के लिए अभी तक कोई स्थायी विधेयक सृजित नहीं हो सका है| प्रसन्नता का विषय है कि केन्द्र सरकार के पास "घरेलू कामगार कल्याण विधेयक २०१६" का मसौदा तैयार है| राष्ट्र एवं उक्त कामगारों के हित में सरकार यथाशीघ्र सदन में चर्चा कर घरेलू कामगार अधिकार अधिनियम के नियमन की कार्यवाही पूर्ण करें| इसके साथ ही शीघ्रातिशीघ्र घरेलू कामगार कल्याण आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें समसामयिक सुधारों की आवश्यकता होने पर सरकार को तद्नुसार सुधारात्मक संस्तुति प्रकोष्ठ ज्ञापित कर सके| जो विकसित होने की दिशा-दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा|




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